उत्तराखंड में दरोगा और कांस्टेबल भर्ती के लिए एकीकृत नियमावली लागू
उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के विभिन्न विभागों में दरोगा (Sub Inspector) और कांस्टेबल (Constable) भर्तियों के लिए एकीकृत भर्ती नियमावली लागू कर दी गई है। गुरुवार को जारी अधिसूचना के बाद से भर्ती प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सरल हो जाएगी।
एकीकृत नियमावली का क्या मतलब है?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। अब विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों पर भर्ती एक ही परीक्षा से होगी। यानी उम्मीदवारों को अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी और आवेदन की झंझट से छुटकारा मिलेगा।
किन पदों पर होगी भर्ती?
नई नियमावली के तहत अब एक ही परीक्षा से निम्न पदों पर भर्ती होगी:
- उप निरीक्षक (Sub Inspector, Police)
- अभिसूचना (Intelligence)
- प्लाटून कमांडर (PAC व IRB)
- अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (Fire Service)
- उप कारापाल (Jail Department)
- होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर
- वन दरोगा (Forest Inspector)
- आबकारी उप निरीक्षक (Excise Inspector)
- युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी
आयु सीमा और बदलाव
नई अधिसूचना में भर्ती की आयु सीमा और अन्य मानकों में भी बदलाव किया गया है। इससे अधिक युवाओं को अवसर मिलेगा और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
युवाओं के लिए बड़ी राहत
अब उम्मीदवारों को अलग-अलग विभागों के लिए अलग परीक्षाएँ नहीं देनी होंगी। एक परीक्षा पास करके वे कई विभागों के लिए पात्र हो जाएंगे। यह न सिर्फ समय और पैसे की बचत करेगा बल्कि मेरिट आधारित भर्ती को भी मजबूत करेगा।