सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसने भोपाल के नवाब की निजी संपत्ति से जुड़े पांच दशक पुराने संपत्ति विवाद को फिर से खोल दिया था।

यह मामला सैफ अली खान के परदादा, नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति के विभाजन से जुड़ा है, जो भोपाल राज्य के अंतिम शासक थे। उच्च न्यायालय ने 30 जून को इस मामले को दोबारा खोलने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने सैफ अली खान के चचेरे भाई उमर अली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। उमर अली, नवाब हमीदुल्ला खान के बड़े भाई ओबैदुल्ला खान के वंशज हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले से सैफ अली खान और उनके परिवार की स्थिति, कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में, फिलहाल सुरक्षित हो गई है।