दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनके प्रबंधन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया है। शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया था कि आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनके शेल्टर में भेजने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए। उनका तर्क था कि इन जानवरों के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने पर उनकी जान को खतरा है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि आवारा कुत्तों को नियंत्रित करना शहर की जनता की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित मुद्दे पर सभी पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना और फिलहाल कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई। अब अदालत अपने निर्णय में इस बात का स्पष्ट निर्देश दे सकती है कि आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए किन नियमों और उपायों का पालन करना होगा।
इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और शेल्टर में भेजने की प्रक्रिया फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश इस दिशा में बदलाव ला सकता है।