देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को दशहरा (महानवमी) के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को त्योहार का आनंद लेने के लिए एक अतिरिक्त दिन मिला।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में दिनांक 30 सितंबर 2025 को अधिसूचना (संख्या- 1373/XXXI(15)G/25-74(सा०)/2016) जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि यह अवकाश उन कर्मचारियों की सुविधा के लिए घोषित किया गया है, जिन्होंने दशहरा (विजयादशमी) का पूर्व घोषित अवकाश प्रयोग नहीं किया या छुट्टी लेने में असमर्थ रहे।

मुख्य बिंदु:
- अवकाश की तिथि: 1 अक्टूबर 2025 (बुधवार)
- अवसर: दशहरा (महानवमी)
- लागू क्षेत्र: उत्तराखंड राज्य के सभी सरकारी कार्यालय
- अपवाद: नेगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत आने वाले बैंक, कोषागार/उपकोषागार सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
सरकार ने यह निर्णय आंतरिक संसाधनों के समायोजन और कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह विशिष्ट घोषणा है और पहले से जारी कोई भी सूचना इस तिथि तक ही संशोधित मानी जाएगी।
इस आदेश की प्रतियां सभी प्रमुख अधिकारियों, जिनमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष और अन्य संबंधित विभाग प्रमुख शामिल हैं, को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं।
उत्तराखंड में इस अवकाश की घोषणा से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को त्योहार के दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
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