राजनीतिराष्ट्रीयविशेष
Trending

CJI डीवाई चंद्रचूड़ की SBI को कड़ी चेतावनी- कल तक नहीं दी डिटेल तो चलेगा अवमानना का केस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड केस (Electoral Bond Case) में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को जमकर फटकार लगाई. सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान न सिर्फ एसबीआई की याचिका खारिज कर दी बल्कि कड़े शब्दों में चेताया कि अगर 12 मार्च 2024 तक उसे बैंक (Bank) की ओर से डिटेल (details) नहीं दी गई तो देश की सबसे बड़ी अदालत उसके खिलाफ अवमानना का केस (contempt case) चलाएगी.

सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने कहा, एसबीआई ने कहा कि कैश कराने वाले की जानकारी भी अलग से रखी है. दोनों को मिलाना कठिन है. 22 हजार से अधिक चुनावी बॉन्ड साल 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए. 2 सेट्स में आंकड़े होने के चलते कुल आंकड़ा 44 हजार से अधिक है. ऐसे में उसके मिलान में समय लगेगा. हम एसबीआई का आवेदन खारिज कर रहे हैं. कल यानी 12 मार्च तक आंकड़ा दे दें, जबकि चुनाव आयोग 15 मार्च, 2024 तक उसे प्रकाशित करे. हम अभी एसबीआई पर अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे पर अब पालन नहीं किया तो अवमानना का मुकदमा चलाएंगे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button