जयपुर, 10 मई 2025 –
राजधानी जयपुर में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संभावित आतंरिक खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ा और सख़्त निर्णय लिया है। अब 10 मई से लेकर 9 जून 2025 तक जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में सभी प्रकार की आतिशबाजी, पटाखे, स्पार्कलर्स, फैंसी फायरवर्क्स और संबंधित सामग्रियों के प्रयोग, बिक्री, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पारित किया गया है।
सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय
पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और किसी भी संभावित उपद्रव या आतंकवादी गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। गुप्तचर रिपोर्टों में यह संकेत मिले थे कि आतिशबाजी की आड़ में विस्फोटक या भड़काऊ गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है।
आदेश की मुख्य बातें
- प्रतिबंध की अवधि: 10 मई से 9 जून 2025 तक
- प्रतिबंधित गतिविधियाँ: आतिशबाजी का निर्माण, विक्रय, भंडारण, प्रदर्शन और उपयोग
- कानूनी कार्रवाई: आदेश की अवहेलना करने वालों पर सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
व्यापारियों और नागरिकों से अपील
जयपुर पुलिस ने व्यापारियों, विक्रेताओं और आमजन से अपील की है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें और किसी भी प्रकार की गलत सूचना या अफवाह से बचें। सभी नागरिकों से निर्देशों की सख़्ती से पालना करने की अपील की गई है ताकि शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे।
डिजिटल निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी
पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस अवधि में ड्रोन निगरानी, विशेष गश्त और रेंडम तलाशी अभियान तेज़ किए जाएंगे। बाजार, धार्मिक स्थलों, संवेदनशील इलाकों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है।
सामाजिक मीडिया पर भी नज़र
पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ पोस्ट, वीडियो या संदेश साझा करने पर साइबर सेल सक्रिय रूप से नज़र बनाए हुए है।
नागरिक सजग रहें, सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या हेल्पलाइन नंबर पर दें।
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